लुधियाना (संजय मिका,विशाल)- इनकम टैक्स के एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त जमा करवाने की निर्धारित तारीख 15 दिसंबर है| टैक्स सलाहकार एडवोकेट जतिंदर खुराना ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) की एडजस्टमेंट के बाद यदि देय टैक्स 10 हजार रुपए या इससे ज्यादा है तो एडवांस टैक्स चार किश्तों में जमा करवाने का प्रावधान है| भारत में रहने वाले व्यक्तिगत करदाता जिन्हें बिजनेस से आमदनी नहीं है, 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स भरने से छूट है| कुल देय टैक्स की पहली किश्त में 15 प्रतिशत 15 जून तक, दूसरी किश्त में 45 फ़ीसदी 15 सितंबर तक, तीसरी किश्त में 75 प्रतिशत तक रकम 15 दिसंबर तक और चौथी किश्त में कुल टैक्स की पूरी रकम 15 मार्च तक बतौर एडवांस टैक्स जमा करवाना जरूरी है| एडवोकेट जतिंदर खुराना के मुताबिक एडवांस टैक्स के दायरे में आने वाले किसी करदाता ने यदि अभी तक एडवांस टैक्स की कोई किश्त नहीं भरी, तो वह कुल देय टैक्स का 75 प्रतिशत रकम 15 दिसंबर तक जमा करवा दें| निर्धारित तिथि तक एडवांस टैक्स नहीं भरने पर पैनल जुर्माना लगेगा| इनकम टैक्स विभाग की तरफ से करदाताओं को उनके मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा एडवांस टैक्स के बारे में सूचित किया जा रहा है| आयकरदाता जमा हुए एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस आदि का ब्यौरा इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल से फार्म 26 ए एस डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं| गौर हो कि एडवांस टैक्स के दायरे में आने वाले करदाताओं ने अगर एडवांस टैक्स नहीं भरा तो ऐसे मामलों में इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एडवांस टैक्स जमा करवाने के लिए नोटिस भी भेजा जा सकता है|
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