पंजाब में मंगलवार से राज्य में दाखिल होने या राज्य से होकर गुजरने वाले हर व्यक्ति के लिए ई-रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों खासकर दिल्ली/ एनसीआर से आने वाले लोगों से पैदा होने वाले खतरे के मद्देनजर यह कदम उठाया है। सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक, यात्री घर बैठे ही ऑनलाइन ई-रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
सड़क के रास्ते पंजाब में दाखिल होने वाले या पंजाब से गुजरने वाले यात्रियों को पंजाब सरकार द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले या तो कोवा ऐप या वेब लिंक https://cova.punjab.gov.in/registration द्वारा स्व-रजिस्टर्ड हों। इसका उद्देश्य चेकिंग वाले स्थानों पर लंबी कतारों या भीड़भाड़ के कारण होने वाली मुश्किल से यात्रियों को बचाना है।
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14 दिन में घर पर एकांतवास में रहना होगा
कोरोना के लक्षण सामने आने की सूरत में चेकिंग प्वाइंट पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा यात्रियों की सहायता और मार्गदर्शन किया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य से होकर गुजरने वाले यात्रियों को छोड़कर, वह यात्री जो राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, को भी चेक-प्वाइंट पार करने के बाद 14 दिन घरों में स्व-एकांतवास में रहना होगा। कोरोना के लक्षण नहीं मिले तो भी एकांतवास में रहना होगा। एकांतवास के दौरान उन्हें अपनी सेहत संबंधी जानकारी रोजाना हेल्पलाइन नंबर 112 या कोवा ऐप द्वारा देनी होगी।