Wednesday, March 12

सीटी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ की शिक्षका डॉ. दिव्या खुराना ने गृह मंत्रालय द्वाराआयोजित एक कार्यक्रम में महिलाओं के लिए विशेष कानूनों पर दिया भाषण

लुधियाना (विशाल, राजीव)- : सीटी यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ लॉ की शिक्षका डॉ. दिव्या खुराना ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए बने कानूनों और विशेष रूप से घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के बारे में केंद्रीय खुफिया प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ में भाषण दिया। लिंग संवेदनशीलता पर पांच दिवसीय ऑनलाइन कोर्स में देश भर से डीएसपी रैंक तक के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। इस कोर्स में पूरे भारत से 40 से भी अधिक अधिकारियों ने भाग लिया।भाषण का केंद्र घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और दहेज निवारण अधिनियम पर था। जिस पर अधिनियम की धारा 498ए/304बी के संदर्भ में चर्चा की गई। डॉ. खुराना ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने वाले कानूनों में अदालतों द्वारा किए गए बदलाव के बारे में बताया। चर्चा से सामने आया के सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम के दृष्टिकोण को बदल कर लिंग में भेदभाव किये बगैर सामाजिक समान किया है और लिव-इन रिलेशनशिप जैसी अन्य चीजों को भी साथ जोड़ा गया है। लोगों के साथ बातचीत के दौरान, अधिकारियों ने सामने आ रहे मुद्दों पर भी बात की गयी और इसमें शामिल कई कानूनी पहलुओं को भी स्पष्ट किया गया।सीटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. हर्ष सदावर्ती ने उन्हें बधाई दी और कहा कि उनके लिए यह बड़े सम्मान की बात है कि हमारे संस्थान के शिक्षक हमारे संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। इस अवसर पर स्कूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल डॉ. सिमरनजीत कौर गिल ने इस तरह की पहल के लिए उनके विभाग को चुनने के लिए गृह मंत्रालय को धन्यवाद दिया और साथ ही डॉ. दिव्या खुराना को बधाई दी।

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