लुधियाना,(संजय मिका,विशाल)-आयकर विभाग की विवाद से विश्वास योजना – २०२०, जोकि मार्च, २०२० में शुरू की गई थी, को अब २८/०२/२०२१ तक आवेदन करने की तारीखों के लाभ और विस्तार के बारे में सूचित करने के लिए एक विशेष बैठक चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स श्री कृण्वन्त सहाय द्वारा आयोजित की गई थी। उन्होंने करदाताओं को योजना के निम्नलिखित लाभों की जानकारी दी: पहले से भुगतान की गई राशि के समायोजन के बाद केवल कर की राशि (ब्याज के बगैर) का भुगतान करके संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए लंबित विवाद का निपटान। जो मामले सिर्फ ब्याज या जुर्माने से संबंधित है उनकी राशि का सिर्फ २५त्न ही जमा करना होगा । आयकर अधिनियम की धारा २७१(१)(ड्ढ) एवं २७१स्न के तहत लगाए गए जुर्माने के मामलों के लिए यह योजना विशेषत: लाभप्रद, सभी प्रकार के ब्याज की छूट। छिपाव और अभियोजन के लिए दंड से प्रतिरक्षा। अतिरिक्त राशि का रिफंड, यदि कोई हो, अगर पहले कर की राशि से अधिक भुगतान किया गया है।यह योजना उन मामलों में ज्यादा फायेदेमंद होगी जिनमें छोटी रकमें विवादित हों, क्योंकि इन मामलों में द्यद्बह्लद्बद्दड्डह्लद्बशठ्ठ की लागत योजना के अंतर्गत जमा की जाने वाली राशि से बहुत ज्यादा हो जाती है।करदाता, जिनके मामले में कोई अपील लंबित है, कर दाताओं या सरकार द्वारा दायर की जाती है, किसी भी आयकर कार्यवाही के संबंध में योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। पात्र करदाताओं को इस योजना का लाभ उठाने पर विचार करने की सलाह दी जाती है, जो २८ फरवरी, २०२१ तक खुली है। इस संबंध में आवेदन विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है। किसी भी सहायता, मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण के लिए, करदाता अपर आयकरआयुक्त, रेंज -४, लुधियाना / संयुक्त आयकरआयुक्त, रेंज -१, लुधियानासे किसी भी कार्य दिवस पर परामर्श कर सकते है। इस बैठक में, एडवोकेट जतिंदर खुराना, रविंदर मित्तल एडिशनल कमिश्नर ऑफ़ इनकम टैक्स और प्रियंका सिंगला जॉइंट कमिश्नर ऑफ़ इनकम टैक्स भी उपस्थित थीं।
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