लुधियाना,(संजय मिका )-पिछले 7 महीने से कोरोना वायरस के कारण देश के सभी सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स बंद पढ़े थे जिसे केंद्र सरकार के सुचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से 15 अक्टूबर को खोलने की अनुमति जा रही है जिसको लेकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की और से दिशा निर्देश जारी किये गए है इन निमयों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार की और से एक गाइडलाइन्स जारी कर सभी राज्य को भेजी गए है उक्त शब्द अमित शाह कार्यालय के विशेष प्रतिनिधि संजीव पूरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहे उन्होने कहा की कोरोना महामारी को रोकने के लिए सिनेमा / सिनेमाघरों / मल्टीप्लेक्सों में मास्क का उपयोग व् हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होगा और मल्टीप्लेक्स के प्रवेश बिंदु पर दर्शको की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी इसके सात ही दर्शको के अंदर जाने व् बाहर निकलने पर 6 फ़ीट की शारीरिक दुरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा इसके साथ ही सिनेमाहॉल में दर्शको के बैठने की कुल क्षमता 50% से ऊपर होने पर दंडनीय अपराध माना जाएगा सिनेमाघरों / मल्टीप्लेक्स के अंदर शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए बीच की खाली सीटों को फ्लोरोसेंट मार्करों व् टेप के साथ चिन्हित किया जाना जरुरी है सिनेमाघरों में लगी लिफ्ट में भौतिक दुरी को रखने के लिए सीमित लोगो की संख्या निश्चित रखनी होगी सिनेमाघरों / मल्टीप्लेक्स में केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थों की बेचने की अनुमति होगी।
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