- हाईकोर्ट ने फीस मामले मे रोक लगाने से किया इंकार
चण्डीगढ ( ब्युरो) -पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से स्कूल पेरेटस को बडा झटका लगा है हाईकोर्ट ने फीस मामले में रोक लगाने से इंकार कर दिया है इनके साथ ही अव प्राइवेट स्कूल संचालको को एडमिशन और मंथली स्कूल फीस लेने की एक तरह से इजाजात मिल गई है सोमवार को प्राइवेट स्कूल सचालको की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रबन्धको ने कहा कि वह आर्थिक तंगी
से झुज रहे हैं इस मामले में करीब तीन घंटे तक बहस चली पेरेंटस ने कहा कि बच्चे स्कूल नही जा रहे तो फीस किस बात की इस पर काफी वहस चलने के बाद हाईकोर्ट ने फीस मामले में पर रोक लगाने से इंकार कर दिया अव इस फैसले से पेरेंटस को दोहरा झटका लगा है क्योंकि स्कूल फीस के साथ टयूशन फीस भी देनी होगी ।